नौकरीपेशा लोग अब अपनी मर्जी से कम प्रोविडेंट फण्ड (पीएफ) कटवा सकेंगे। सरकार ने नए सोशल सिक्युरिटी कोड बिल 2019 में कर्मचारियों को यह सुविधा दी है। इस बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दे दी और अब जल्द ही इसे संसद में मंजूरी के लिए पेश किया जा सकता है। इस सुविधा से कर्मचारियों को मिलने वाली टेक होम सैलरी या सैलरी इन हैंड में बढ़ोतरी हो जाएगी।
नए बिल में कहा गया है कि नियोक्ता यानी नौकरी देने वाली कंपनी को अपना 12 फीसदी का पूरा हिस्सा देना होगा। इस सुविधा से नियोक्ता को कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को कुल सैलरी का 12-12 फीसदी अंशदान देना होता है।
असंगठित क्षेत्र के वर्करों को मिलेगा यूनिक आईकार्ड
सोशल सिक्युरिटी कोड बिल 2019 में केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के वर्करों का भी ध्यान रखा गया है। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड (आईकार्ड) दिया जाएगा जो आधार कार्ड से लिंक रहेगा। इसमें उनके का से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध होगी। इस कार्ड के जरिए असंगठित क्षेत्र के वर्करों को सरकारी सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा।