एटीएम ट्रांजेक्शन को सुरक्षित बनाने के लिए आरबीआई ने नए निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई के मुताबिक एटीएम सेवाओं के लिए थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर पर निर्भर बैंकों को एग्रीमेंट में साइबर कंट्रोल शामिल करना होगा। 31 दिसंबर तक ये दिशानिर्देश लागू हो जाएंगे। इन दिनों एटीएम ट्रांजेक्शन से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले बढ रहे हैं।
एग्रीमेंट में साइबर कंट्रोल शामिल करना होगा
इन सर्विस प्रोवाइडर्स पर साइबर खतरा बना रहता है और इसके साथ ही ये पेमेंट सिस्टम से भी जुड़े होते हैं। इसलिए RBI ने यह फैसला किया है कि बैंकों और दूसरी रेगुलेटेड इकाइयों के लिये थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ अपने एग्रीमेंट में कुछ अनिवार्य साइबर कंट्रोल को भी शामिल करना जरूरी होगा। आरबीआई के मुताबिक, अनिवार्य गाइडलाइंस से सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए साइबर सुरक्षा के लिये कदम लेना जरूरी हो जाएगा। उन्हें अपने ऐप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इसके लिये कुछ बदलाव करने होंगे और लगातार निगरानी रखनी होगी।
ये गाइडलाइंस 31 दिसंबर तक होंगी लागू
RBI ने कहा है कि गाइडलाइंस की वजह से साइबर सुरक्षा के लिये लिये उपायों का क्रियान्वयन, स्टोरेज पर कंट्रोल, संवेदनशील डेटा की प्रोसेसिंग और ट्रांसमीशन, फोरेंसिक जांच के लिये व्यवस्था बनना और घटना पर तुरंत जरूरी कदम उठाने के लिये व्यवस्था करना जरूरी हो जाएगा। रिजर्व बैंक इससे जुड़ी गाइडलाइंस 31 दिसंबर तक लागू करेगा।